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ट्रैक्टर व दुपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर पेनल्टी में राहत, सितंबर तक एमनेस्टी योजना का लाभ

 

 

 

जिला परिवहन कार्यालय में ट्रैक्टर डीलरों की बैठक आयोजित, वाहन स्वामियों को योजना की जानकारी देने की अपील, जुलाई में विशेष जांच अभियान भी चलेगा

 

भीलवाड़ा (पंकज पोरवाल) राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2026 के तहत वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई एमनेस्टी योजना-2026 के तहत कृषि ट्रैक्टर एवं दुपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) के नवीनीकरण पर देय शास्ति (पेनल्टी) में विशेष छूट दी जा रही है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिक से अधिक पात्र वाहन मालिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जिला परिवहन कार्यालय, भीलवाड़ा में जिले के ट्रैक्टर डीलरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी के साथ ही डीलर सुनील बियानी, शांतिलाल गुर्जर, विनोद कोठारी, मुकेश कुमार, राकेश गजराज उपस्थित रहे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने एमनेस्टी योजना-2026 की विस्तृत जानकारी देते हुए डीलरों से आग्रह किया कि वे अपने स्तर पर प्रत्येक ट्रैक्टर क्रेता एवं वाहन स्वामी को योजना की जानकारी दें तथा जिन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण लंबित है, उन्हें निर्धारित अवधि में नवीनीकरण करवाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इससे अधिकाधिक वाहन स्वामी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेनल्टी छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से भी बच सकेंगे। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दुपहिया वाहनों का समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर 300 रुपये प्रतिमाह तथा कृषि ट्रैक्टरों पर 500 रुपये प्रतिमाह की दर से शास्ति देय होती है। हालांकि एमनेस्टी योजना के तहत इस राशि में विशेष राहत प्रदान की जा रही है। योजना के अनुसार दुपहिया वाहनों पर अधिकतम 1,000 रुपये तथा कृषि ट्रैक्टरों पर एक वर्ष तक लंबित मामलों में अधिकतम 2,500 रुपये और एक वर्ष से अधिक अवधि होने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक की शास्ति में छूट का प्रावधान किया गया है।

जुलाई में चलेगा विशेष जांच अभियान

 जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जुलाई माह में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष और सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान बिना पंजीयन अथवा वैधता समाप्त हो चुके दुपहिया वाहनों तथा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का संचालन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज अद्यतन रखें और एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर लंबित आरसी नवीनीकरण समय पर करवाएं।

अब तक लाखों रुपये की पेनल्टी में मिली राहत

 डीटीओ चौधरी ने बताया कि 11 फरवरी 2026 से वर्तमान तक जिले के 88 ट्रैक्टर एवं 231 दुपहिया वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इसके तहत कुल 18 लाख 46 हजार 200 रुपये की पेनल्टी में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी, इसलिए वाहन स्वामी समय रहते इसका लाभ उठाएं।

डीलरों से सहयोग की अपील

 बैठक में परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर डीलरों से योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार में सहयोग की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि डीलर अपने ग्राहकों को आरसी नवीनीकरण और एमनेस्टी योजना के लाभों की जानकारी देकर उन्हें समय पर प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक वाहन स्वामी सरकारी राहत योजना का लाभ उठा सकें और विभाग के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि हो।                        

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