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प्रत्येक विद्यार्थी घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथाओं व बाल विवाह से स्वयं को सुरक्षित रखें: अशोक जैन एडवोकेट

 

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन भीलवाड़ा में विधिक साक्षरता शिविर/सेमीनार का आयोजन

 

 भीलवाड़ा (पंकज पोरवाल) महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन भीलवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अभय जैन एवं सचिव विशाल भार्गव के निर्देशानुसार परिवर्तनकारी मंगलवारके अंतर्गत विधिक शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत विधिक साक्षरता शिविर/सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता अशोक जैन ने पोक्सो एक्ट सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्यएवं बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा से बच्चों के संरक्षणविषय पर विद्यार्थियों को सरल एवं व्यावहारिक भाषा में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, घरेलू हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है तथा बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर पॉक्सो अधिनियम के तहत कठोर दंड का प्रावधान है। किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की स्थिति में तुरंत जानकारी देना, सहायता लेना एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। चाइल्ड लाइन 1098 या पुलिस को दे। तथा घरेलू हिंसा की स्थिति में 181 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें और सूचना दें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह नहीं करने, जानकारी में आते ही रोकने का प्रयास करें, एवं घरेलू हिंसा का विरोध करने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। साथ ही व्याख्याता सौरभ गौड़, वरिष्ठ अध्यापक श्वेता खंडेलवाल, अध्यापक रश्मि शर्मा एवं मुराद अली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सौरभ गौड़ द्वारा किया गया। अंत में विद्यार्थियों से आह्वान किया गया कि वे जागरूक नागरिक बनकर केवल स्वयं सुरक्षित रहें बल्कि समाज में भी बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं तथा बाल विवाह और घरेलू हिंसा रोकें और बचपन भविष्य की रक्षा करें का संदेश जन-जन तक पहुंचाए।  
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