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अंजली फूड, सनरक्षक, उत्सव उद्योग व बजरंग रोलर फ्लोर मिल पर कार्रवाई

नियमों की अनदेखी पर सख्ती, चार फर्मों से वसूला 75 हजार जुर्माना


भीलवाड़ा (पंकज पोरवाल)।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित  गोदारा के निर्देश पर उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुए) नियमों के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान 4 फर्मों  की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन मिलने पर विभाग ने 75 हजार  रुपए का जुर्माना वसूला। सनरक्षक उद्योग इंडिया लिमिटेड, हमीरगढ़ पर जांच के दौरान पैकर रजिस्ट्रेशन नही पाये जाने पर 35 हजार का जुर्माना  वसूला। अंजली फूड उद्योग, ईरास पर बाट एंव माप उपकरण असत्यापित पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना किया। उत्सव उद्योग, सुवाणा पर पैकर रजिस्ट्रेशन व बाट एवं माप उपकरण असत्यापित पाये जाने के कारण 15 हजार का जुर्माना वसूला। बजरंग रोलर फ्लोर मिल, रिको, पुर रोड पर पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं होने एवं बाट व माप असत्यापित पाये जाने के कारण 15 हजार जुर्माना वसूला। उपभोक्ताओं को सही मात्रा मे वस्तुए उपलब्ध हो तथा लीगल मेट्रोपोलिटन के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित  हो, इसके लिए जांच एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।




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