नाबालिक बालिका के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा।

नाबालिक बालिका के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में आज पॉक्सो कोर्ट दो का विशेष फैसला दोनों मुख्य आरोपियों को सुनाई मृत्युदंड फांसी की सजा

भीलवाड़ा-शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को अपने खेत पर बकरियां चराने गई नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक रूप से गैंगरेप कर जिदा ही कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट दौ ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुऐ सात महिला पुरुष आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। जहा आज न्यायालय ने दोषी दोनों मुख्य आरोपी कालू व कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है।

देश पर में सुर्खियों में रहे इस मामले  में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त जयपुर निवासी विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने कहां की इस मामले में 9 महिला पुरुष मुलजिमान की ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में हुई थी। जिसमें सरकार की ओर से 43 गवाहो के बयान पंजीबध करवाये गये। जिसमें से 42 गवाहो ने अभियोजन साक्ष्य को टाईड किया गया वह इस मामले में एक महिला गवाह ने अभियोजन साक्ष्य के खिलाफ बयान दिया जिस पर स्पेशल पी पी किसनावत ने महिला गवाह को पक्ष द्रोही घोषित किया। क्योंकि यह महिला गवाह प्रकरण के मुख्य अभियुक्त की सास (सासू ,मदर इन लॉ) थी। अभियोजन की ओर से 222 दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श करवाये। जहां स्पेशल पी पी ने कहा की इस मामले में न्यायालय ने शनिवार को दो मुख्य गैंगरेप व हत्या के आरोपी कालू व कान्हा को दोषी माना था वही सात आरोपियों को बरी (दोष मुक्त) कर दिया था। जहां इस मामले में न्यायालय ने आज दोनों आरोपी सगे भाई कालू व कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है।

इस मामले की जांच कोटडी के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एम एम व अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी।

जहां इस मामले की पैरवी कर रहे सरकार की ओर से नियुक्त जयपुर निवासी पी. पी .महावीर किशनावत ने कहा कि 2 अगस्त 2023 को कोटडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया था । इस मामले में दोनों सगे भाई कालू व कान्हा ने नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप कर कोयले की भट्टी के अंदर जिंदा जला दिया था । पुलिस ने एक महा मे न्यायालय मे चार्ज सीट दाखिल की थी इस मामले में न्यायालय ने शनिवार को सात आरोपियों को बरी करते हुए मुख्य आरोपी दोनों सगे भाई मुलजिम कालू व काना पर दोष सिद्ध करार दिया था। जहा न्यायालय ने आज दोनों सगे भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं जिन सात आरोपियों को बरी किया है उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

बाईट- महावीर किशनावत 
स्पेशल पी.पी

 जहां आज न्यायालय द्वारा न्याय मिलने के बाद मृतक बालिका के परिजन ने कहा कि आज कोर्ट ने वास्तव में न्याय किया है इस प्रकार न्याय करने से भविष्य में ऐसी दरिंदगी  देश में किसी बच्ची के साथ नहीं होगी

बाईट- मृतक नाबालिग के परिजन


वही इस घटना की जांच करने वाले कोटडी के तत्कालीन वह वर्तमान में भीलवाड़ा सदर के पुलिस उपाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई ने कहा कि आज न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जहां 2 अगस्त को कोटडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की भटी में जला दिया है घटना के दिन मोबाइल एफएसएल सहित अन्य टीम मौके पर पहुंची थी जहां विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए घटना में गैंगरेप व मर्डर की वारदात कार्य करने वाले कालू व कान्हा सहित नौ मुलजिमों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट दो में चालान पेश किया था जहां कालू व कान्हा ने गैंगरेप किया था और जिंदा ही कोयले की भट्टी में जला दिया था हमने टीमवर्क के साथ काम किया और 30 दिन के अंदर चार्ज सीट पेश की थी आज न्यायालय ने घटना के मुख्य आरोपी कालू व कान्हा को मृत्युदंड से दंडित किया है मुझे बहुत खुशी है जांच के दौरान कितनी समस्या का सामना करना पड़ा जिस सवाल पर कहा कि घटना के समय बालिका को भट्टी में जलाने के कारण बॉडी टुकड़ों में थी चुनौती पूर्ण कार्य था जहा साइंटिफिक तरीके से जांच की गई इसी की बदौलत आज न्याय मिला है।

बाईट- श्याम सुंदर विश्नोई 
कैसे की जांच करने वाले पुलिस उपाध्यक्ष